नयी दिल्ली : घरेलू हिंसा की शिकार किसी महिला को सिर्फ इसलिए आवास भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता कि वह अपने माता-पिता के घर चली गयी है. आज एक सेशन कोर्ट ने यह बात कही और ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें घरेलू हिंसा की शिकार महिला को पति से अलग रहने पर आवास भत्ता देने से मना कर दिया गया था.
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