प्रद्युम्न मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र- हरियाणा सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गये छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, हरियाणा सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने उनसे तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2017 1:00 PM
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नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गये छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, हरियाणा सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने उनसे तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले आज सुबह कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी थी. कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रद्युम्न ठाकुर के पिता ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हरियाणा सरकार ने भी सकारात्मक संदेश दिये हैं.

सुप्रीम कोर्ट अलग से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने को भी सहमत हुआ, जिसमें देशभर के निजी स्कूलों में सुरक्षा कदमों की खामी का मुद्दा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि वह गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

मां ने कहा मेरा लाल तो अस्पताल में ऐसे पड़ा था, मानो सो रहा हो, स्कूल वालों ने उसे सुरक्षा नहीं दी

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