शहर के एक निवासी प्रदीप भालेकर ने इस मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की.
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भालेकर के वकील नितिन सतपुते ने बताया, रजिस्टरी के लिए याचिका सौंप दी गयी है. हम तीन अक्तूबर को इसके बारे में बताएंगे. याचिका में हाई कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच करने और इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गयी है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलफिन्स्टन रोड ब्रिज के काफी गंभीर हो चुके इस मुद्दे को लोगों ने कई बार उठाया था, लेकिन इसको लेकर सरकार और रेलवे कोई कदम उठाने में नाकाम रहे.
याचिका में कहा गया, यह पूरी तरह से रेलवे की लापरवाही का मामला है. गैरइरादतन हत्या के इस मामले को लेकर दोषी रेलवे अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. याचिका में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की भी मांग की गयी है.
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याचिका में कहा गया, रेलवे को फुट ओवरब्रिज पर भीड कम करने के लिए अवैध फेरी वालों और अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश देना चाहिए.