NGT को सुप्रीम कोर्ट का झटका : वैष्णो देवी गुफा के लिए नया मार्ग खोलने के आदेश पर लगायी रोक

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू में वैष्णो देवी गुफा जानेवाले पैदल यात्रियों और बैटरी चालित कारों के लिए 24 नवंबर तक नया रास्ता खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर आज रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इस तीर्थ स्थल और यहां के दैनिक कार्यो का प्रबंध देखनेवाले श्री माता वैष्णो देवी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2017 7:37 PM
an image

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू में वैष्णो देवी गुफा जानेवाले पैदल यात्रियों और बैटरी चालित कारों के लिए 24 नवंबर तक नया रास्ता खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर आज रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इस तीर्थ स्थल और यहां के दैनिक कार्यो का प्रबंध देखनेवाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की दलीलें सुनने के बाद हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगायी. बोर्ड का कहना था कि नये मार्ग पर निर्माण चल रहा है और अभी यह पूरा नहीं हुआ है. इस मार्ग को अगले साल फरवरी में खोला जायेगा.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष बोर्ड ने कहा कि श्रृद्धालुओं के गुफा तक जाने के लिए पहले से ही दो रास्ते खुले हैं और तीसरे मार्ग का निर्माण चल रहा है. बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस क्षेत्र में सर्दी का मौसम शुरू हो जाने की वजह से इस रास्ते के निर्माण में कठिनाइयां आ रही हैं. उन्होंने कहा, जिस तरह से अधिकरण ने निर्देश दिये हैं, उसी वजह से हम यहां आये हैं. यह तीखे ढलानवाला और भूकंपीय क्षेत्र है. सर्दियों में निर्माण करने में परेशानी होती है. दो सड़कें पहले से ही हैं और यह तीसरा मार्ग होगा.

पीठ ने अधिकरण के 13 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही हरित अधिकरण में याचिका दायर करनेवाली गौरी मौलेखी को नोटिस जारी किया है. गौरी ने वैष्णो देवी के मार्ग पर तीर्थयात्रियों को ले जाने और सामान ढोने के लिए घोड़ों, खच्चरों और गदहों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. अधिकरण ने नया मार्ग खोलने का निर्देश देने के साथ ही वैष्णो देवी में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रृद्धालुओं की संख्या भी 50000 तक सीमित कर दी थी. इसके अलावा उसने कहा था कि नये मार्ग पर घोड़े और खच्चरों को अनुमति नहीं होगी. अधिकरण ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वैष्णो देवी की ओर जानेवाली सड़कों और बस अड्डे पर गंदगी फैलाते पाये गये व्यक्तियों पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाये क्योंकि यह नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, के लिए खतरनाक है.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version