नयी दिल्ली : अगर आप भी पासपोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपकी योजना में मददगार साबित हो सकती है. अगर आप तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अब आपको क्लास वन अधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय ने नियम 1980 में संशोधन कर दिया है. अब पहले आपको पासपोर्ट मिलेगा इसके बाद पुलिस सत्यापन होगा.
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