नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने ओखला से विधायक खान को कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान कर दी. उन्हें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने खान पर उसी तरह की शर्तें लगायी हैं जैसी कि पूर्व में आप विधायक प्रकाश जारवाल पर लगायीगयी थीं. अदालत ने आज कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (खान) जेल में 20 दिन से अधिक गुजार चुके हैं तथा आगे हिरासत में किसी और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है.’ दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खान 12 आपराधिक मामलों में शामिल हैं जिनमें से तीन मामलों में वह आरोपमुक्त हो चुके हैं.