शादी को रद्द करने का आधार हो सकता है, वैवाहिक संबंधों में सेक्स का ना होना : बंबई हाईकोर्ट

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि वैवाहिक जीवन में सेक्स का ना होना विवाह की समाप्ति का आधार बन सकता है. कोल्हापुर के एक दंपती पिछले नौ साल से अपनी शादी की वैधता को लेकर केस लड़ रहे थे. पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ धोखाधड़ी की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 30, 2018 5:39 PM
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मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि वैवाहिक जीवन में सेक्स का ना होना विवाह की समाप्ति का आधार बन सकता है. कोल्हापुर के एक दंपती पिछले नौ साल से अपनी शादी की वैधता को लेकर केस लड़ रहे थे. पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ धोखाधड़ी की और कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाकर उससे शादी की. इसलिए महिला यह मांग कर रही थी कि उनकी शादी को रद्द किया जाये, जबकि उसका पति इस बात का विरोध कर रहा था.

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