नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट एयरसेल – मैक्सिस सौदा मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका में पक्षकार बनने के लिये भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर आज सहमत हो गया.
न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह की उस याचिका पर भी सुनवाई के लिये सहमत हो गया जिसमे एयरसेल – मैक्सिस सौदे की जांच को विफल करने के प्रयासों के संदर्भ में अवमानना कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है. हाल ही में रजनीश कपूर ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एयरसेल – मैक्सिस मामले की जांच कर रहे निदशालय के अधिकारी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.
स्वामी , जिन्होंने इससे पहले एयरसेल – मैक्सिस मामले की जांच में तेजी के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी , ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के खिलाफ कपूर की याचिका में पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुये याचिका दायर की है। इससे पहले , 20 जून को न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने इस मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था. शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल – मैक्सिस सौदे मामले की जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था.
यह मामला बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान एयरसेल – मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने में कथित अनियमित्ताओं से संबंधित है. इस मामले में जांच एजेन्सियों ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति से भी पूछताछ की थी.
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