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उन्होंने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को सलाह दी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को नजरअंदाज करें, जो उपराज्यपाल की शक्तियों को केवल तीन विषयों तक सीमित करता है. यह खतरनाक है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने की सलाह दे रही है.
उपराज्यपाल की शक्तियों में कटौती करने वाले अदालत के आदेश के बाद भी उनके कार्यालय और दिल्ली सरकार के बीच सेवा विभाग के नियंत्रण को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है. केजरीवाल पर जवाबी हमला करते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि गृह मंत्रालय की 2015 की यह अधिसूचना लगातार वैध बनी हुई है कि ‘सेवाएं’ संबंधी विषय दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
इस सप्ताह के शुरू में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के चंद घंटे बाद दिल्ली सरकार नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती के लिए एक नयी व्यवस्था लेकर आयी और मुख्यमंत्री को स्वीकृति देने वाला प्राधिकार बना दिया था. हालांकि, सेवा विभाग ने यह कहते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जारी अधिसूचना को निरस्त नहीं किया है, जिसमें तबादलों और तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्राधिकार बनाया गया था.