श्रम मंत्री ने पालना घर के लिये नियमों के अनुपालन को लेकर राज्यों को लिखी चिट्ठी

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय संशोधित मातृत्व लाभ कानून के तहत पालना घर सुविधा नियम के प्रभावी रूप से अनुपालन को लेकर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रही है. इस नियम के तहत 50 और उससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाले कार्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये बच्चों की देखभाल को लेकर सुविधा केंद्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2018 7:39 PM
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नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय संशोधित मातृत्व लाभ कानून के तहत पालना घर सुविधा नियम के प्रभावी रूप से अनुपालन को लेकर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रही है. इस नियम के तहत 50 और उससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाले कार्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये बच्चों की देखभाल को लेकर सुविधा केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है. एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार ने गंगवार ने इस संशोधित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित राज्यों के श्रम मंत्रियों को पत्र लिखा है.

अधिकारी ने कहा, ‘कानून में बदलाव हमारे क्षेत्राधिकार में था. हालांकि इसके लिये नियमों को बनाना तथा इसमें जरूरी संशोधन लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है.’ एक अन्य अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह राज्य का विषय है, हम सभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो.

नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने स्वीकार किया कि पालना घर सुविधा के संदर्भ में अनुपालन दर काफी कम है और केंद्र राज्यों को इस कानून को अमल में लाने के लिये केवल प्रोत्साहित कर सकता है. संशोधन के बाद मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 पिछले साल जुलाई में प्रभाव में आया.

इसमें प्रावधान है कि जिस प्रतिष्ठान में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें निर्धारित दूरी के भीतर पालना घर सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है. वे कामकाजी महिलाओं के लिये स्वयं या साझा सुविधा केंद्र उपलब्ध करा सकते हैं. राज्य सरकारों से मिली प्रतिक्रया के बारे में अधिकारी ने किसी राज्य का नाम लिये बिना कहा कि कुछ राज्यों ने नियमों को अधिसूचित करने के बारे में सूचना दी है.

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