पाटीदार आंदोलन में हुई हिंसा के लिए हार्दिक पटेल दोषी करार, दो साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
मेहसाणा : विसनगर कोर्ट ने आज हार्दिक पटेल को 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के आफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में दोषी स्वीकार करते हुए दो साल की सजा सुनायी साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. ... हार्दिक पटेल को हिंसा करवा ने के मामले में कोर्ट […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2018 12:25 PM
मेहसाणा : विसनगर कोर्ट ने आज हार्दिक पटेल को 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के आफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में दोषी स्वीकार करते हुए दो साल की सजा सुनायी साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.
Mehsana: Visnagar Court pronounces Hardik Patel guilty in a case related to vandalising BJP legislator Rushikesh Patel’s office in Visnagar during 2015 Patidar protests. #Gujarat (file pic) pic.twitter.com/IB5PN67zkI
हार्दिक पटेल को हिंसा करवा ने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. गौरतलब है कि हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था उसी दौरान मेहसाणा में हिंसा हुई थी. इस हिंसा का आरोप हार्दिक पटेल पर लगा था. इस मामले में 14 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि हार्दिक पटेल सहित 3 लोगों को दोषी माना गया है.