मुंबई : बंबई हाईकोर्ट आज 1993 सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने शादी करने के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी. अबू सलेम ने अप्रैल में जेल प्रशासन से निकाह की इजाजत मांगी थी. अबू सलेम मुंबई की रहने वाली 27 वर्षीय कौसर बहार से शादी करना चाहता है. उसका दावा है कि कौसर से उसने फोन पर निकाह कर लिया है. इस संबंध में पुलिस ने कौसर के परिवार वालों से बातचीत की थी.
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