मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ‘तीन तलाक’ को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश के प्रावधानों को चुनौती दी गयी है. पूर्व निगम पार्षद मसूद अंसारी, शहर के एनजीओ ‘राइजिंग वॉइस फाउंडेशन’ और वकील देवेंद्र मिश्रा ने पिछले सप्ताह याचिका दाखिल की थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले महीने अध्यादेश को मंजूरी दी थी जिसके अनुसार एक बार में तीन तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता तोड़ लेना अवैध बताया गया है और इस अपराध के लिए पति को तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है.
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