खाली करना होगा परिसर, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक की अपील खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी . न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2018 3:47 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी . न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा.

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