-इंटरनेट डेस्क-
नयी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा को भंग करने और चुनाव कराने की मांग से संबंधित आम आदमी पार्टी की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले के लंबित होने से विधानसभा भंग करने को लेकर उप राज्यपाल की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी.
गौरतलब है कि दिल्ली में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है और उपराज्यपाल नजीब जंग की वहां सरकार है. दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद यह स्थिति तब बनी जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गये.
लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पुन: चाहते हैं. लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके कारण उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें दिल्ली विधानसभा को भंग करने और चुनाव कराये जाने की मांग की गयी है.
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