नयी दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बुधवार को स्पष्ट किया है कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमने के दौरान भाजपा द्वारा प्रायोजित नमो टीवी पर चुनाव संबंधी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे.
आयोग ने टीवी चैनल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में कार्यक्रमों के पूर्व प्रमाणन से संबद्ध नोडल अफसर को निर्देश दिया है कि सभी शेष छह चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में नमो टीवी पर भी चुनाव संबंधी कार्यक्रम प्रसारित नहीं होने चाहिए. आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कार्यक्रमों के पूर्व प्रमाणन संबंधी मामलों के नोडल अफसर की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है. इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थमने के बाद सिनेमा, टीवी या अन्य माध्यमों में चुनाव संबंधी कोई कार्यक्रम प्रसारित करना प्रतिबंधित है. इस आधार पर नमो टीवी पर भी यह प्रावधान लागू होगा.
आयोग ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया था कि नमो टीवी भाजपा द्वारा प्रायोजित टीवी चैनल है. आयोग ने इस पर प्रसारित होने वाले रिकॉर्डिड कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले दिल्ली निर्वाचन कार्यालय की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणन को जरूरी बताया है. साथ ही आयोग ने चैनल से राजनीतिक प्रचार संबंधी सामग्री को भी हटाने के लिए कहा था. इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में आयोग को भेजी अपनी सिफारिश में कहा था कि नमो टीवी एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मंत्रालय से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है.
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