सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पत्रकार की अविलंब रिहाई का आदेश दिया
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दे दी है, कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगायी और उनसे पूछा कि आखिर आपने उन्हें […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2019 12:07 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दे दी है, कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगायी और उनसे पूछा कि आखिर आपने उन्हें किन धाराओं के आधार पर गिरफ्तार किया.
Supreme Court orders immediate release of freelance journalist, Prashant Kanojia who was arrested by UP Police for 'defamatory video' on UP Chief Minister. pic.twitter.com/OTr47uEVSu
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राय अलग-अलग हो सकती है, प्रशांत को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई? और इसकी क्या जरूरत थी? कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार पत्रकार की रिहाई जल्दी करे.
कोर्ट ने कहा कि लोगों की आजादी अक्षुण्ण है और इससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा.ज्ञात हो कि स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से संबंधित एक वीडियो शेयर किया था, जिसपर उन्होंने एक विवादित कैप्शन लिखा था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.