नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के बाद पीड़िता के चाचा को अविलंब रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने पीड़िता को किंग जार्ज मेडिकल अस्पताल से दिल्ली एम्स ट्रांसफर करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने ऐसा पीड़िता के परिजनों के आग्रह पर किया है, हालांकि कोर्ट ने कहा कि परिजन चाहें तो उसे इलाज के लिए बाहरलेजा सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने सभी मीडिया हाउस को निर्देश दिया है कि वे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी भी तरीके से उन्नाव बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करे. पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआरपीएफ को दे देी गयी है.
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