नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी)की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किये जायें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंड़ों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए.
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