अयोध्या विवाद : मुस्लिम पक्षकारों ने लिखित नोट सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों को अपने लिखित नोट उसके रिकॉर्ड में रखने की अनुमति दे दी है. हालांकि हिंदू पक्षकारों और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने मुस्लिम पक्षकारों द्वारा सीलबंद लिफाफे में अपने लिखित नोट दायर कराने पर आपत्ति जताई है.... गौरतलब है कि 16 अक्तूबर को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2019 12:31 PM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों को अपने लिखित नोट उसके रिकॉर्ड में रखने की अनुमति दे दी है. हालांकि हिंदू पक्षकारों और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने मुस्लिम पक्षकारों द्वारा सीलबंद लिफाफे में अपने लिखित नोट दायर कराने पर आपत्ति जताई है.

40 दिनों तक चली इस सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं और जमीन पर अपना दावा ठोंका. हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद बनाये जाने से पहले इस जमीन पर एक विशाल मंदिर था, जिसे उन्होंने साबित करने की कोशिश की, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां कभी कोई मंदिर नहीं था, जो मस्जिद थी वहां मुसलमान नमाज अदा करते थे.

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