सुप्रीम कोर्ट से राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, ”चौकीदार चोर” बयान पर राहुल गांधी को चेताया
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मुद्दे पर दाखिल किये गये रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया और अपने पुराने फैसले को कायम रखा है. कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 में राफेल मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया है. 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2019 11:17 AM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मुद्दे पर दाखिल किये गये रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया और अपने पुराने फैसले को कायम रखा है. कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 में राफेल मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया है. 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है.
न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है.प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.’ पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राफेल मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व अन्य की ओर से राफेल डील मामले में जांच की मांग की गयी थी, जबकि केंद्र सरकार ने राफेल डील को सही करार देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी.
Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/DCcgp4yFiH