तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग करने वाले केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव की कोई संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं है. खान ने पत्रकारों से कहा कि राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि नागरिकता का विषय केन्द्र सरकार के अधीन आता है. उन्होंने कहा ‘‘ प्रस्ताव की कोई संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं है. ” उन्होंने कहा, ‘‘ नागरिकता का विषय विशेषतौर पर केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है.
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