कोल ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोल ब्लॉकों के आवंटन को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है.
प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की पीठ ने उचित दिशा-निर्देशों का पालन किये बिना तकरीबन 194 कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोपों का परीक्षण किया है. कोल ब्लॉकों का आवंटन झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और मध्य प्रदेश में निजी कंपनियों और पक्षों को साल 2004 और मार्च 2011 के बीच किया गया. पीठ सीबीआइ जांच की भी निगरानी कर रही है मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है.
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