फायरिंग में मारे गए किशोर के परिजनों को 11 लाख दे बीएसएफ:अदालत
शिलांग:सात साल पहले सीमा सुरक्षा बल की फायरिंग में मारे गए 16 वर्षीय किशोर के मामले पर मेघालय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएसएफ मारे गए किशोर के परिवार को 11 लाख का मुआवजा दे. यह घटना बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सुदूर गांव की है.... न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन ने सोमवार को […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | September 3, 2014 5:43 PM
शिलांग:सात साल पहले सीमा सुरक्षा बल की फायरिंग में मारे गए 16 वर्षीय किशोर के मामले पर मेघालय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएसएफ मारे गए किशोर के परिवार को 11 लाख का मुआवजा दे. यह घटना बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सुदूर गांव की है.