केरल राज्य के बार एसोसिएसन के लाइसेंस को रद्य करने के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. तबतक के लिए केरल राज्य के सभी बार खुले रहेंगे.
राज्य के बार एसोसिएसन ने सरकार के 700 शराब की दुकानों को बंद करने केखिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. बार एसोसिएसन का आरोप था कि राज्य सरकार ने उनकी बात सुने बिना यह फैसला जारी कर दिया था.
गौरतलब है कि केरल सरकार ने हाल ही में पांच सितारा होटलों को छोडकर उसके नीचे के सभी होटलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था. सरकार की यह घोषणा 11 सितंबर से शुरु होने वाली थी. केरल सरकार के इस फैसले पर न्यायमुर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है.
ज्ञात हो कि केरल सरकार ने राज्य को 10 सालों के अंदर शराब मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. सरकार द्वारा संचालित 383 शराब की दुकानों में हर साल 10 फीसदी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे. राज्य सरकार ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि 2 अक्टूबर के बाद से हर रविार को राज्य में ड्राई डे मनाया जाएगा.
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