नयी दिल्ली : धूम्रपान के खिलाफ सरकार के तेवर सख्त हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माने की राशि बढाकर 20 हजार तक करना चाहती है. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही धूम्रपान को अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है. सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के इस मसौदे पर विचार-विमर्श कर इससे संबंधित बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहती है.
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