नयी दिल्ली: दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को रेलगाडी के रद्द होने की सूचना नहीं देने को ‘सेवा में कमी’ बताते हुए शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने उत्त्र रेलवे को उसे 25 हजार रुपये अदा करने के लिए कहा है.
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