क्यों उठे रहे सवाल?
गिफ्ट देने वाले और लेने वाले के बीच ना कोई पारिवारिक संबंध, ना ही समकक्ष स्थिति—इससे मामला वैध उपहार या ‘आस्ति हस्तांतरण’ के दायरे में उलझ गया. शिकायतकर्ता वकील मुजाहिद खान ने सवाल उठाया कि धर्म, गोत्र या पारिवारिक नाते से जुड़े बिना इतनी संपत्ति गिफ्ट में कैसे जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि गिफ्ट डीड सामान्यतः सिर्फ परिवार के बीच कानूनी होते हैं.
प्रमुख पक्षों की प्रतिक्रियाएँ
जावेद रसूल शेख ने कहा: “मेरा सालार जंग परिवार से अच्छा संबंध है, इसलिए उन्होंने यह जमीन गिफ्ट की.” उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने का दावा किया. विधायक विलास भुमरे (संदीपनराव भुमरे के बेटे) ने स्पष्टीकरण दिया “जावेद हमारे साथ 13 साल से काम करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके सभी फैसलों के लिए जिम्मेदार होंगे.” उन्होंने जांच में सहयोग का भरोसा भी दिलाया.
EOW ने की कार्रवाई
EOW इंस्पेक्टर संभाजी पवार ने कहा है कि जावेद के इनकम टैक्स रिटर्न, आय के अन्य स्रोत, और उपहार की वैधता की जांच की जाएगी. सालार जंग परिवार ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया. मीर मजहर अली खान सहित अन्य तकरीबन 7 लोगों से बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया.