मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह मांग खारिज कर दी कि उस आरटीओ अधिकारी से फिर से जिरह करने दी जाए जिसने वर्ष 2002 में इस हादसे के बाद अभिनेता की कार का निरीक्षण किया था.... सरकारी वकील प्रदीप घारट […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | January 8, 2015 9:08 PM
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह मांग खारिज कर दी कि उस आरटीओ अधिकारी से फिर से जिरह करने दी जाए जिसने वर्ष 2002 में इस हादसे के बाद अभिनेता की कार का निरीक्षण किया था.