नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल को उनकी उस टिप्पणी पर चुनाव आचार संहिता का प्रथम दृष्या उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा भडकाने का प्रयास कर रही है.
चुनाव आयोग ने केजरीवाल को 20 जनवरी दोपहर बाद तीन बजे तक इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है, अन्यथा आयोग उन्हें बिना कोई सूचना दिये इस संबंध में निर्णय करेगा. आयोग ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय द्वारा की गई एक शिकायत का उल्लेख किया.
इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया था कि भाजपा दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भडकाने का प्रयास कर रही है और उसी ने त्रिलोकपुरी और नंदनगरी में सांप्रदायिक हिंसा फैलायी थी तथा नांगलोई एवं बवाना में भी ऐसा करने का प्रयास कर रही है.
आयोग ने उनकी इस कथित टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि भाजपा दिल्ली में चर्चा पर हमले के लिए भी जिम्मेदार है.आयोग ने कहा कि उसकी प्रथम दृष्टया यह राय है कि यह बयान देकर आपने (केजरीवाल ने) आदर्श आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन किया है.
चुनाव आयेाग ने केजरीवाल से उपाध्याय की एक अन्य शिकायत पर भी जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेता ने उनके तथा दिल्ली भाजपा के अन्य पदाधिकारी के खिलाफ गलत और बेबुनियाद आरोप लगाये है. आयोग ने केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता के एक अन्य प्रावधान की याद दिलायी जिसमें कहा गया है कि असत्यापित आरोपों के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से परहेज किया जाये.
दिल्ली में 12 जनवरी से चुनाव आचार संहिता लागू है उसी दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की थी. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए सात फरवरी को चुनाव होना है.
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