नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जनता की मदद हेतु कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेन्सियों के पेज पर अपनी शिकायत के लिये टिप्पणी करना अपराध नहीं है. न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा और न्यायमूर्ति आर बानुमति की खंडपीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही बेंगलुरु के एक दंपति को राहत प्रदान की. इस दंपति ने एक पुलिस अधिकारी के दुव्यर्वहार के बारे में फेसबुक पर बेंगलुरु यातायात पुलिस के पेज पर अपनी शिकायत की थी. पुलिस ने इसी आधार पर दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
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