अंबाला : बारहवीं कक्षा की एक लडकी के अपहरण और बलात्कार के मामले में स्कूल बस के एक चालक को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश तंवर ने चालक जसदेव को सजा सुनाई और उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
संबंधित खबर
और खबरें