नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एक वकील द्वारा दाखिल आपराधिक अवमानना की शिकायत के मामले में बुधवार को आरोप तय करने के संबंध में अपना आदेश सुना सकती है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष गर्ग ने पहले केजरीवाल, मनीष सिसौदिया व योगेंद्र यादव […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2015 8:03 AM
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एक वकील द्वारा दाखिल आपराधिक अवमानना की शिकायत के मामले में बुधवार को आरोप तय करने के संबंध में अपना आदेश सुना सकती है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष गर्ग ने पहले केजरीवाल, मनीष सिसौदिया व योगेंद्र यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 11 फरवरी के लिए सुरक्षित रखा था.
उन्हें पिछले साल चार जून को अदालत में पेश होने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था. वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर आइपीसी की धाराओं 499, 500 (मानहानि) और 34 (समान इरादे) के तहत समन जारी किये गये थे. अदालत ने कहा था कि आरोपियों को तलब करने के लिए प्रथमदृष्टया सामग्री है. शर्मा का आरोप था कि 2013 में ‘आप’ के कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया और कहा कि वह पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें, क्योंकि केजरीवाल उनकी समाजसेवा से खुश हैं.
सिसौदिया और यादव ने उन्हें बताया कि ‘आप’ की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर दिया. हालांकि, बाद में उन्हें मना कर दिया गया.