दहेज की मांग कभी भी की जा सकती है, जरुरी नहीं कि शादी के पहले ही हो: न्यायालय
नयी दिल्ली:: उच्चतम न्यायालय ने अपनी पत्नी को जहर देने और जलाकर मारने के जुर्म में पति की उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुये कहा है कि दहेज की मांग किसी भी समय की जा सकती है और यह जरुरी नहीं कि ऐसा शादी से पहले ही किया जाये.... न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2015 11:05 AM
नयी दिल्ली:: उच्चतम न्यायालय ने अपनी पत्नी को जहर देने और जलाकर मारने के जुर्म में पति की उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुये कहा है कि दहेज की मांग किसी भी समय की जा सकती है और यह जरुरी नहीं कि ऐसा शादी से पहले ही किया जाये.