चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने तांसी मामले में 22 साल पहले जयललिता के खिलाफ दायर याचिका का आज निपटारा कर दिया. सरकार ने इस संबंध में अदालत को बताया गया था कि विवादित संपत्ति वापस राज्य को प्राप्त हो चुकी है. वर्ष 1993 में द्रमुक ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री (1991-1996) को जमीन की बिक्री को अवैध घोषित कर दिया जाए.
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