नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनिर्वचार का अनुरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछडे वर्गों की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने का अधिकार है.
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