नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जे जयललिता की दोषसिद्धि के खिलाफ उनके द्वारा की गई अपील का निपटान करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 12 मई तक का समय दिया.
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