नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपित उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की. सीबीआई ने अदालत को बताया, हमारे कार्यालय में यह फैसला लिया गया कि जांच के दौरान नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता. विशेष अदालत का कहना है कि सीबीआई पासपोर्ट जब्त करने में अलग तरह के आरोपियों के लिए भिन्न नीति नहीं अपना सकती. अदालत ने सीबीआई निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस तरह के मुद्दे पर एक समान नीति का पालन किया जाये. मामले में जिंदल और अन्य 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर गौर करने के लिए अदालत ने छह मई की तिथि निर्धारित की है.
संबंधित खबर
और खबरें