मोगा :मोगा बस हत्याकांड मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पंजाब पुलिस आरोपियों की शिनाख्त के लिए मृतक लडकी के नाबालिग भाई को ले गयी है. आरोपियों की परेड में नाबालिग से शिनाख्त करवायी जाएगी. इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.
इस बीच लडकी की मां की हालत भी गंभीर बतायी जा रही है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. पंजाब पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष मनप्रीत बादल ने सुखबीर बादल पर हमला बोला है. वे घायल लडकी की मां से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद बोले कि सुखबीर बादल और ऑर्बिट कंपनी पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
पूरे पंजाब में मोगा घटना में इंसाफ की गुहार लगती आंदोलित जनता सड़को पर। pic.twitter.com/WFDLkYlqR2
— AAP (@AamAadmiParty) May 2, 2015
वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी एल पुनिया ने शनिवार को यहां सिविल अस्पताल का दौरा किया जहां उस किशोरी की मां भर्ती है जिसे छेडखानी के बाद बादल परिवार की चलती बस से फेंक दिया गया था. पुनिया किशोरी के पिता सुखदेव सिंह एवं परिवार के अन्य सदस्यों से मिले और उन्होंने लडकी की मां की हालत के बारे में पूछा. सिंह ने पुनिया को बताया कि उनका परिवार मामले को रफा-दफा करने और समझौता करने के लिए गहरे दबाव में है.
उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तबतक नहीं करने जा रहे हैं जबतक बस के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता. लडकी का शव अस्पताल के शहगृह में है. उन्होंने पुनिया से कहा कि बस मालिक रंगीन शीशे लगाकर और खिडकियों में परदे लगाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. पुनिया उन लोगों से भी मिले जो परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए अस्पताल के सामने धरने पर बैठे हैं.
लडकी के परिवार के सदस्यों ने सरकारी मुआवजे को ठुकराते हुए उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और वाहन के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उल्लेखनीय है कि किशोरी को छेडखानी के बाद उसकी मां के साथ बादल परिवार की बस से फेंक दिया गया था. किशोरी की मौत हो गयी और उसकी मां बुरी तरह घायल हो गयी.
मोगा घटना: शिअद ने सुखबीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज की
बादल परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी से जुडी चलती बस से एक किशोरी को फेंक दिए जाने की घटना में उसकी मौत हो जाने के बाद निशाने पर आए सत्तारुढ शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिद्वंद्वी पार्टियों की मांग को आज खारिज कर दिया. शिअद महासचिव महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने यहां एक वक्तव्य में कहा कि यह बेतुकी मांग है कि बस मालिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाए जिसके कर्मचारी ने कथित तौर पर गलत काम किया.
उन्होंने कहा कि न्यायशास्त्र में सिर्फ उसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है जिसने अपराध किया हो. उन्होंने कहा कि अपकृत्य कानून के तहत प्रतिनिधिक जवाबदेही सिर्फ दीवानी मामलों में लागू हो सकती है.
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