चंडीगढ : मोगा में चलती बस में हुए छेड़छाड़ के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वत:संज्ञान लिया है जिसकी सुनवाई आज होनी है. इस मामले में छेडछाड के बाद चलती बस से किशोरी को धक्का दे दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई. खुद को भेजे गए पत्र पर स्वत:संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उसे पीठ के समक्ष रखा जाए.
उच्च न्यायालय की सूची के अनुसार, पत्र सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और हरिन्दर सिंह सिधू की खंडपीठ के समक्ष लाया जाएगा. यह सुनवाई पंजाब राज्य अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ होगी. बस में बुधवार को किशोरी के साथ छेडछाड का प्रयास किया गया और विरोध करने पर उसे तथा उसकी मां को चलती बस से धकेल दिया गया. पीडित की मौत हो गई. यह बस ऑर्बिट एवियेशन्स की है और यह कंपनी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संबंधियों की है.
राज्य से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करेगा केंद्र
मोगा में एक लडकी से छेड़छाड़ और चलती बस से धक्का देने के मामले में केंद्र राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कदम उठाएगा. राज्य में सत्तारुढ बादल परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी की बस में यह घटना हुई थी. महिलाओं से जुडे मामलों में सावधानी के साथ टिप्पणी करने की वकालत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहाकि जब महिलाओं से जुडी घटनाओं की बात आती है तो हम सभी को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. यही बात है कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मिलने से पूर्व , हम प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं होंगे.
पिता ने मुआवजा स्वीकारा, पीडिता का अंतिम संस्कार संपन्न
चलती बस में छेडछाड के बाद धकेले जाने के कारण जान गंवाने वाली किशोरी के पिता ने पंजाब सरकार की मुआवजा एवं रोजगार की पेशकश स्वीकार कर ली और मृतका के शव का पोस्टमार्टम तथा उसका अंतिम संस्कार करने पर सहमत हो गये, जिसके बाद घटना को ले कर चार दिन से चला आ रहा विरोध समाप्त हो गया. किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस घटना को लेकर सत्तारुढ बादल परिवार को गहरी शर्मिन्दगी का सामना करना पडा. किशोरी के शव का रविावार रात करीब आठ बज कर 35 मिनट पर उसके गांव लांदेके में कडी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया.
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