चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह मोगा छेडछाड मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करे. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति लीसा गिल ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, परिवहन कंपनी ऑर्बिट एविएशन के मालिकों और राज्य के परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किए तथा 15 मई तक उनसे जवाब मांगा है.
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