नयी दिल्ली: एक स्थानीय अदालत ने दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज सामूहिक बलात्कार के मामले में शिकायतकर्ता पर कथित रुप से ‘दबाव’ डालने के लिये महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिल्ली के पुलिस आयुक्त को दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सामूहिक बलात्कार के इस मामले में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया. उन्होंने कहा कि अभियोजन का मामला तथ्यों को अव्यवस्थित तरीके से साक्ष्य के रुप में पेश करने के सिवाय कुछ नहीं है.
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