सुप्रीम कोर्ट ने आंख की रोशनी गवांने वाली लड़की को 1.72 करोड रुपये के मुआवजा का आदेश दिया
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लडकी को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड रुपये का भुगतान किया जाए. न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबदे की खंडपीठ ने लडकी के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | July 2, 2015 12:29 AM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लडकी को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड रुपये का भुगतान किया जाए. न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबदे की खंडपीठ ने लडकी के पिता पी कृष्णकुमार की ओर से दायर याचिका को स्वीकृति प्रदान की.