अब मेडिकल टेस्ट में अनफिट नहीं किये जायेंगे मधुमेह के रोगी

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने मधुमेह से पीडित व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति होने के योग्य करार देते हुए दक्षिण रेलवे को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर एक आवेदक की नियुक्ति करे.... न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति टी मथिचनन की खंडपीठ ने दक्षिण रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी की ओर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2015 1:25 PM
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने मधुमेह से पीडित व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति होने के योग्य करार देते हुए दक्षिण रेलवे को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर एक आवेदक की नियुक्ति करे.

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