हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह की दूसरी प्राथमिकी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस की अपराध शाखा द्वारा राष्ट्रद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर दर्ज की गयी प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा.... न्यायमूर्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 2, 2015 8:50 PM
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अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस की अपराध शाखा द्वारा राष्ट्रद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर दर्ज की गयी प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा.

न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला की अदालत में जिरह के दौरान लोक अभियोजक मितेश अमीन ने अपराध शाखा द्वारा हार्दिक और आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले पांच अन्य नेताओं केतन पटेल, चिराग पटेल, दिनेश पटेल, अल्पेश कठिरिया और अमरीश पटेल के खिलाफ कडा अभियोग लगाने का मजबूती से बचाव किया.

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