अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस की अपराध शाखा द्वारा राष्ट्रद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर दर्ज की गयी प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा.
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