चेन्नई :मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सेवा भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को पुलिस उप निरीक्षक के तौर पर तैनात करे क्योंकि वह यह नौकरी पाने का हक रखती है.
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