नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कंपनी लॉ अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा खुद को कथित तौर पर एक ब्रितानी नागरिक घोषित किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि न्यायालय सीबीआई को यह मामला दर्ज करने के निर्देश दे. प्रमुख न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायाधीश अमिताव रॉय की पीठ ने जनहित याचिका के साथ लगाये गये ‘दस्तावेज की प्रमाणिकता’ और कागजात प्राप्त किये जाने के तरीके पर सवाल उठाए. पीठ ने इस याचिका को ‘गैर-विचारणीय’ बताकर खारिज कर दिया.
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