मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह वर्ष 2016 से बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी मनाने के लिए किसी भी संगठन को विरोध प्रदर्शन या रैलियां निकलने की अनुमति न दे. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने हिंदू मुनानी संगठन के जिला सचिव एस शंकर गणेश की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने का मतलब जनता का धन, समय और बलों की तैनाती को व्यर्थ करना है जबकि इससे बचा जा सकता है. याचिका में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए प्रदर्शन की अनुमति मांगी गयी थी.
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