नयी दिल्ली: जेएनयू विवाद में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिये गये छात्र कन्हैया, उमर खालिद, ए आर गिलानी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि पहले वह अटार्नी जनरल का विचार लेकर आये उसके बाद याचिका पर सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये अटार्नी जनरल की अनुमति नितांत आवश्यक है और संविधान भी यही कहता है.
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