नयी दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ ) के एक पूर्व सचिव द्वारा ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच का निर्देश दिया है. तीस हजारी विशेष अदालत द्वारा 18 फरवरी 2013 को सीबीआई को ए के वर्मा की संपत्ति की जांच के संबंध में दिए गए आदेश को सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और इसे रद्द कर दिया गया था.
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